ट्रेन ड्राइवर को हादसे की जानकारी न देना अब महंगा पड़ गया है। गोंडवाना महामाया एक्सप्रेस की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत के मामले में ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पलवल जीआरपी चौकी इंचार्ज पवन कुमार के मुताबिक 16 अप्रैल को बामनीखेड़ा फाटक के पास गोंडवाना महामाया एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस बारे में ट्रेन के चालक ने कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। इसलिए पुलिस ने यूनिट नंबर 20 के इंचार्ज महीपाल की शिकायत पर सूचना न देने पर ट्रेन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 176, 187, 202 के तहत मामला दर्ज किया है। चौकी इंचार्ज के मुताबिक इस तरह का जीआरपी में यह पहला मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि जीआरपी की एसपी ने रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि किसी व्यक्ति की ट्रेन हादसे में मौत हो जाए तो ट्रेन ड्राइवर इसके बारे में जीआरपी को सूचित करे। पवन कुमार के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी को भगा ले जाते हैं ओर कोई सूचना पुलिस तक नहीं देते। इससे पुलिस को काफी परेशानियां होती हैं। सूचना न देने पर कई बार मौत के मामले में शक बाकी रह जाता है।
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