शकूरबस्ती गिराए जाने के बाद से ही इस राजनीति जारी है। इस बीच कांग्रेस
नेता अजय माकन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे और सरकार
को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके कदम को अमानवीय बताया है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह की घटना घटी वो दुखद है। अगर आपको अतिक्रमण
हटाना था तो उसका तरीका होता है। बस्ती गिराए जाने के बाद ऐसे मौसम में लोगों के
सिर पर छत नहीं है और ना खाने के लिए खाना। अब रेलवे और सरकार मिलकर पीड़ित लोगों
को राहत पहुंचाने का काम करे।
कोर्ट ने आगे कहा कि मानवीय कार्रवाई से पहले भावनाओं को ख्याल नहीं रखा
गया। हाई कोर्ट ने रेलवे, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर गुरुवार तक बस्ती
गिराए जाने से पहले की गई पूरी कार्रवाई की जानकारी देने के लिए भी कहा है।

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