अदालत ने 10 करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वतमामले में रेलमंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे को कथित रूपसे धन देने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दीहै। सीबीआई जज स्वर्ण कांता शर्मा ने विवेक कुमार कीजमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में जांचअब भी जारी है। अदालत का यह भी कहना था कि अभी तकइस मामले में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है।
सीबीआई के मुताबिक विवेक ने सह आरोपी धर्मेंद्र कुमार केसाथ कथित रूप से 90 लाख रुपये बंसल के भांजे विजयसिंगला को चंडीगढ़ में दिए थे ताकि रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी को महत्वपूर्ण पद दिलाया जा सके। मामले मेंसिंगला को भी गिरफ्तार किया गया है। घोटाले के सिलसिले में बंसल को पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट सेइस्तीफा देना पड़ा था।
सीबीआई के मुताबिक विवेक ने सह आरोपी धर्मेंद्र कुमार केसाथ कथित रूप से 90 लाख रुपये बंसल के भांजे विजयसिंगला को चंडीगढ़ में दिए थे ताकि रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी को महत्वपूर्ण पद दिलाया जा सके। मामले मेंसिंगला को भी गिरफ्तार किया गया है। घोटाले के सिलसिले में बंसल को पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट सेइस्तीफा देना पड़ा था।

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