किला कोर्ट के 47वें
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने करोड़ों रुपये के रेलवे केटरिंग घोटाले की मुख्य आरोपी
सुनीता अग्रवाल और उसके पति अरुण अग्रवाल की जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी है।
जस्टिस देशमुख ने इसका कारण बताया है कि जेल से बाहर आने पर यह दंपती इस घोटाले के
सबूतों, गवाहों और दस्तावेजों से छेड़छाड़
कर सकते हैं। सुनीता 25 मई
तक भायखला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, वहीं
अरुण अग्रवाल 28
मई तक पुलिस हिरासत में
हैं।
कपड़ा व्यापरी पंकज बंसल ने मुंबई
पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को अपने 14 करोड़ रुपये अग्रवाल दंपती द्वारा डुबो देने की शिकायत की थी। इसके
बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस शिकायत के बाद इओडब्ल्यू में दो और
इन्वेस्टरों ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने भी अग्रवाल दंपती को अच्छे
रिटर्न के लिए पैसा दिया था, जो
उन्होंने नहीं लौटाया।
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