Thursday, March 19, 2015

पांच हजार रुपये का जुर्माना

रेलवे प्लैटफॉर्मों और पटरियों पर कचरा फैलाने वालों पर लगाम कसते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को प्लैटफॉर्मों और पटरियों पर गंदगी फैलाते या कचरा फेंकते देखे गए लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की।
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में पीठ ने रेलवे और अन्य प्राधिकारों को रेल पटरियों पर सफाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
न्यायाधिकरण ने रेलवे और नगर निगमों को निर्देश दिया कि रेलवे पटरियों से लगी 46 झुग्गी बस्तियों में कचरा एकत्रित करने के लिए स्थान चिह्नित करने के बाद कचरापेटी रखी जाएं।
ठोस कचरे को जमा करने और इसके निस्तारण के लिए अधिकरण ने रेलवे को निर्देश दिया कि कचरे को सीवर प्रणाली में सीधे छोड़ने के बजाय संयंत्रों में कचरे को इकट्ठा कर उसका निस्तारण किया जाए।

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