रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के काम की बात है।बहुत से लोगों को रेलवे
की इस सुविधा के बारे में पता नहीं है कि एक यात्री कुछ शर्तों के साथ अपना टिकट
किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकता है।
इसके लिए ट्रेन के रवाना होने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले एक ऐप्लिकेशन और साथ में आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना होगा । हालांकि, इस सुविधा के तहत यात्रियों को अपना टिकट किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन सीमित दायरे में।
इसके लिए ट्रेन के रवाना होने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले एक ऐप्लिकेशन और साथ में आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना होगा । हालांकि, इस सुविधा के तहत यात्रियों को अपना टिकट किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन सीमित दायरे में।
एक व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य जैसे मां, बाप, बेटा, बेटी, पति या पत्नी के नाम अपना
टिकट ट्रांसफर करवा सकता है। एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को, एक छात्र दूसरे छात्र को, किसी शादी समारोह में जाने
वाला एक सदस्य दूसरे सदस्य को, एनसीसी का एक जवान दूसरे जवान को अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।
शादी समारोह में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए 48 घंटे पहले उस समारोह के प्रमुख द्वारा ऐप्लिकेशन देना होगा।
शादी समारोह में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए 48 घंटे पहले उस समारोह के प्रमुख द्वारा ऐप्लिकेशन देना होगा।
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